गीली लकड़ी आपूर्ति पर नगर निगम सख्त, ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना

गीली लकड़ी आपूर्ति पर नगर निगम सख्त, ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश कानपुर। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर नगर निगम द्वारा जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नगर निगम के अधिकारी रात्रिकालीन भ्रमण कर सार्वजनिक स्थलों, चौराहों और सड़कों पर सो रहे निराश्रित व्यक्तियों को नजदीकी शेल्टर होम में पहुंचा रहे हैं। नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन सहित 450 से अधिक स्थानों पर प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। इसी क्रम में अभियन्त्रण खण्ड-5 के अंतर्गत मे० शारदा इंटरप्राइजेज द्वारा अलाव के लिए जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति की जा रही थी। जांच में सामने आया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत गीली लकड़ी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे अलाव जलाने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। शीतलहर के इस संवेदनशील समय में यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है और जिला प्रशासन एवं नगर निगम के उच्चाधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। गीली लकड़ी की आपूर्ति से न केवल राहत कार्य प्रभावित हुआ, बल्कि इससे नगर निगम की छवि भी धूमिल हुई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर ठेकेदार के विरुद्ध ₹50,000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है। साथ ही ठेकेदार को भविष्य में केवल मानक के अनुरूप जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति होती है, तो संबंधित फर्म को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जाएगी।

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