पैनकार्ड धोखाधड़ी मामले में आजम खान और उनके बेटे को 7-7 साल की सज़ा, रामपुर जेल में बिताई पहली रात

पैनकार्ड धोखाधड़ी मामले में आजम खान और उनके बेटे को 7-7 साल की सज़ा, रामपुर जेल में बिताई पहली रात

Today crime news 

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को पैनकार्ड धोखाधड़ी मामले में सोमवार को MP/MLA कोर्ट ने 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों को कोर्ट रूम से हिरासत में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जिला कारागार भेजा गया।

55 दिन पहले ही सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए आजम खान की एक बार फिर जेल वापसी ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। दोनों को रामपुर जेल के बैरक नंबर-1 में सामान्य कैदियों की तरह रखा गया है। जेल प्रशासन के अनुसार किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी गई है।

जेल सूत्रों के मुताबिक, पहली रात दोनों ने सामान्य भोजन—दाल, सब्जी और रोटियां—लिया, किंतु तनाव के कारण ठीक से नींद नहीं आ सकी। सुबह उनके चेहरों पर थकान दिखाई दी। सुरक्षा कारणों से दोनों को एक ही बैरक में रखने का निर्णय लिया गया है।

फैसले के बाद जेल गेट पर तनावपूर्ण माहौल रहा। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम भी जेल तक पहुंचे और दोनों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। परिवार की ओर से कहा गया है कि वे फैसले के खिलाफ जल्द ही ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्लाह आजम के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और उसके आधार पर पैनकार्ड जारी कराया गया, जिससे उन्हें चुनाव के दौरान लाभ मिला। अदालत ने इसे ‘चुनावी कदाचार’ मानते हुए सजा सुनाई। यह मामला आजम खान के विरुद्ध दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक 11 मामलों में फैसला आ चुका है—6 में सजा और 5 में बरी।

सजा के बाद रामपुर स्थित आजम खान का आवास सुनसान नजर आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सजा को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। वहीं, रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने रोक लगा दी।

पार्टी अब अपील के माध्यम से राहत की कोशिश में जुट गई है। मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर प्रदेश की राजनीतिक निगाहें टिकी हैं।

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