23 साल बाद रेलवे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला।
प्रयागराज।रेलवे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 साल बाद रेलवे वायर चोरी के मामले में आरोपी राजेश लाल कबाड़ी फतेहपुर निवासी को ₹12000 अर्थदंड अथवा ना देने की स्थिति में छह माह की सजा सुनाई बचाव पक्ष के वकील अशोक कुमार पांडे ने बताया कि रेलवे का ₹8000 की कीमत का तार चोरी के मामले में मुकदमा नंबर 2962/97 रेलवे पुलिस बल ने एफ आई आर दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था जिसमें आज अदालत में फैसला सुनाते हुए आरोपी को ₹12000 जुर्माना अथवा 6 माह का कारावास का फैसला सुनाया है।
क्या कहा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने बताया कि हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाकर लोगों को राहत दिलाई जा सके और जो वर्षों से लंबित पड़ी फाइल है उन फाइलों का समय पूर्वक निस्तारण हो सके।


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